
नवी मुम्बई के प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता और मुम्बई तपास न्यूज पोर्टल के संपादक राजीव मिश्रा के एक लिखित शिकायत और उस शिकायत के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये एक आदेश के बाद, नवी मुम्बई की अवैध इमारतों और अन्य अवैध निर्माण कार्य में स्थापित सभी व्यवसायिक संकुलों के लाइसेन्स (परवाना) जल्द ही रद्द किये जा सकते हैं। इस संदर्भ में नवी मुम्बई महानगरपालिका के विधी विभाग ने भी अपनी राय लिखीत स्वरूप में परवाना विभाग को दे दी है। इसमें विधी विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए,ऐसे सभी व्यवसायिक संकुलों के लाइसेन्स को रद्द करने की सिफारिश की है जो किसी अवैध इमारत या अवैध निर्माण कार्य में स्थापित हैं।विधी विभाग की सिफारिश के बाद से परवाना विभाग की तरफ से ऐसे किसी भी व्यवसायिक संकुल के परवाना का नवीनीकरण नही किया है और पूर्व में दिये गये सभी परवाना को रद्द करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगर ऐसा होता है तो नवी मुम्बई में हजारों की संख्या में व्यवसायिक संकुलों पर ताला लटक सकता है।



